नागपुर कोर्ट ने एमएसईडीसीएल इंजीनियर पर हमला करने वाले व्यक्ति पर 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया
- Editor In Chief
- May 6
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नागपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के एक इंजीनियर के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने वाले एक व्यक्ति पर कुल 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जुर्माना न चुकाने पर कारावास की सजा का भी आदेश दिया है।
आरोपी की पहचान खरबी के बाबा फरीदनगर निवासी शेख छोटेसाहेब शेख नवाब (40) के रूप में हुई है, जिसे 28 अप्रैल, 2023 को सहायक अभियंता हरीश मुंगसे के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करने और थप्पड़ मारने का दोषी पाया गया। घटना वाठोडा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई।
रिपोर्ट के अनुसार, मुंगसे एमएसईडीसीएल के खरदबी कार्यालय में सहायक अभियंता के रूप में काम कर रहे थे, जब आरोपी वहां पहुंचे और दावा किया कि उन्हें बिजली कंपनी से उनके बिजली मीटर को बदलने के लिए कॉल आया था। आरोपी और कर्मचारियों के बीच मौखिक बहस हुई, जिसके दौरान मुंगसे ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर मुंगसे के साथ दुर्व्यवहार किया और शारीरिक रूप से मारपीट की।
घटना के बाद, वाथोडा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 332 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना), 186 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकना), 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एन.आर. तालेकर ने आरोपी को आईपीसी की धारा 353, 332 और 186 के तहत दोषी ठहराया। उसे धारा 353 के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि भुगतान न करने पर एक महीने की साधारण कारावास की सजा दी गई। आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए धारा 352 के तहत 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया, साथ ही भुगतान न करने पर एक महीने की साधारण कारावास की सजा भी दी गई। धारा 186 के तहत अलग से 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि भुगतान न करने पर एक सप्ताह की कारावास की सजा दी गई। न्यायालय ने आरोपी को पहले दी गई जमानत भी रद्द कर दी।
यह फैसला लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने के कानूनी परिणामों की कड़ी याद दिलाता है।
MP Mirror News Media Network
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